रेरा के निर्णय से हुआ आवासीय आवेदकों के प्लॉट का पंजीकृत विक्रयनामा

म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के निर्णय से जबलपुर जिले में तीन एक जैसे प्रकरणों में आवेदकों के प्लॉट का पंजीकृत विक्रयनामा हुआ। आवेदक और अनावेदक के बीच राजीनामा होने से बिल्डर की सम्पत्ति कुर्क होने से भी बच गई। रेरा के निर्णय अनुसार बिल्डर को आवेदकों को उनके द्वारा दी गई मूल्य राशि 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से दिया जाना था। प्राधिकरण द्वारा संबंधित प्रकरणों में कलेक्टर जबलपुर को आर.आर.सी. भी जारी की गई।


अनावेदक ने प्राधिकरण को सूचित किया कि तीनों प्रकरण में आवेदकों के पक्ष में पंजीकृत विक्रयनामा संपादित कर राजीनामा हो गया है। अब उभयपक्ष के मध्य कोई विवाद नहीं है। आवेदकों ने भी प्राधिकरण में राजीनामा प्रस्तुत कर सूचित किया कि उन्हें प्लॉट का कब्जा मिल गया है। अनावेदक ने प्रकरणों की कार्यवाही समाप्त कर प्राधिकरण के आदेश के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा जारी आर.आर.सी. वापस बुलाये जाने का अनुरोध किया। प्राधिकरण ने कलेक्टर जबलपुर को अनावेदक की सम्पत्ति को कुर्की से मुक्त कराकर मूल आर.आर.सी. वापस करने को कहा है।